श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को RTI के दायरे में लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (14/07/2026): अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सूचना का अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। याचिका में ट्रस्ट को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की मांग करते हुए उसके वित्तीय लेन-देन और प्रशासनिक कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रस्ट के पास आने वाले दान, खर्च और अन्य वित्तीय गतिविधियों की जानकारी आम लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। उनका तर्क है कि इससे ट्रस्ट के कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। याचिका में RTI अधिनियम की धारा 2(एच) के तहत ट्रस्ट की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने का भी अनुरोध किया गया है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया है कि वर्ष 2019 के अयोध्या फैसले में ट्रस्ट के गठन, अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर दिए गए निर्देशों की स्पष्ट व्याख्या की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे भविष्य में किसी भी प्रकार के कानूनी भ्रम की स्थिति समाप्त हो सकेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक स्पष्ट होंगी।

हाल के दिनों में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बीच इस याचिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। अदालत में सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

अब इस मामले पर सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि अदालत इस याचिका को स्वीकार कर विस्तृत सुनवाई करती है, तो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और RTI कानून के दायरे को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।


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