महाराष्ट्र में होटल-रेस्तरां में मुफ्त पानी देना होगा अनिवार्य, FDA का नया आदेश

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (25/06/2026): महाराष्ट्र में खाने-पीने से जुड़े कारोबारों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब होटल, रेस्तरां, कैफे और अन्य भोजनालयों में ग्राहकों को मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके तहत किसी भी ग्राहक को केवल बोतलबंद पानी खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नए आदेश के तहत खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर या परोसकर देने पर भी रोक लगा दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अखबार की स्याही में मौजूद रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसी कारण खाद्य सामग्री की पैकिंग और सर्विंग के लिए केवल सुरक्षित एवं फूड-ग्रेड सामग्री के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि खाद्य प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम किया जा सके।

FDA ने इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल के बार-बार उपयोग पर भी सख्त रुख अपनाया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार भोजन तैयार करने में तेल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही बड़े रेस्तरां और फूड चेन को अपने मेन्यू में व्यंजनों की कैलोरी, संभावित एलर्जी संबंधी जानकारी तथा यह स्पष्ट करना होगा कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी। इससे ग्राहकों को अधिक पारदर्शी और उपयोगी जानकारी मिल सकेगी।

यह व्यापक खाद्य सुरक्षा अनुपालन व्यवस्था होटल, रेस्तरां, ढाबों, कैंटीन, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, मिठाई की दुकानों, बेकरी, कैटरिंग सेवाओं और क्लाउड किचन सहित ऑनलाइन फूड कारोबार पर भी लागू होगी। प्रशासन का मानना है कि इन नियमों से खाद्य गुणवत्ता में सुधार होगा, उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में खाद्य सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जा सकेगा।।


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