New Delhi News (16 June 2026): दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में मंगलवार को नगर निगम ने यमुना फ्लड जोन के अंतर्गत आने वाली 300 से अधिक अवैध झुग्गियों और निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की। अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर तैनात रहे। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम ने निर्धारित योजना के अनुसार अभियान पूरा किया। अधिकारियों के अनुसार यह क्षेत्र यमुना के ओ-ज़ोन में आता है, जहां अवैध निर्माण की अनुमति नहीं है।
नगर निगम की यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब राजधानी में मानसून के आगमन की तैयारी चल रही है। हर साल बारिश के मौसम में यमुना का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन यमुना किनारे स्थित फ्लड जोन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम चला रहा है। कालिंदी कुंज के प्रधान गार्डन क्षेत्र में भी इसी अभियान के तहत सैकड़ों झुग्गियों को हटाया गया, ताकि संभावित बाढ़ और अन्य आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सके।
कार्रवाई से प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले पैसे देकर यहां जमीन खरीदी थी और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि यह इलाका ओ-ज़ोन के दायरे में आता है। स्थानीय महिला कमलेश ने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने लगभग छह हजार रुपये प्रति गज की दर से जमीन खरीदी थी, लेकिन बाद में पता चला कि जमीन विवादित और प्रतिबंधित क्षेत्र में है। उनका आरोप है कि जमीन बेचने वालों ने उन्हें गुमराह किया और अब प्रशासन की कार्रवाई के कारण उनका परिवार बेघर हो गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें केवल दो दिन पहले मकान खाली करने का नोटिस मिला था और सामान निकालने का पर्याप्त समय भी नहीं मिल सका।
इसी तरह प्रभावित निवासी अक्षरा ने बताया कि उनका परिवार पिछले करीब दस वर्षों से इस इलाके में रह रहा था और अब अचानक मकान टूटने से उनके सामने रहने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बच्चों और बीमारी जैसी परिस्थितियों के बीच अब उनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता जिन्होंने पैसे लेकर उन्हें इस क्षेत्र में बसाया, जबकि अब पूरी कार्रवाई का खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।
नगर निगम का कहना है कि जिन झुग्गियों और मकानों पर कार्रवाई की गई, उन्हें पहले से नोटिस जारी किया गया था और तय समयसीमा पूरी होने के बाद ही बुलडोजर अभियान चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार प्रधान गार्डन क्षेत्र यमुना नदी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और ओ-ज़ोन के नियमों के तहत यहां किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन का कहना है कि यमुना फ्लड जोन को अतिक्रमण मुक्त बनाने और मानसून के दौरान संभावित जोखिम कम करने के उद्देश्य से आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
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