दिल्ली में हर घर में स्मोक डिटेक्टर हो सकता है अनिवार्य, फायर सेफ्टी नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (12 June 2026): दिल्ली में लगातार सामने आ रहे अग्निकांडों और मालवीय नगर में हुई भीषण घटना के बाद राजधानी की फायर सेफ्टी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार हर घर में स्मोक डिटेक्टर लगाना अनिवार्य करने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि समय रहते आग का पता चलने पर जान-माल के बड़े नुकसान को रोका जा सकता है।

इस प्रस्ताव के तहत सरकार बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन करने की तैयारी कर रही है, जिससे केवल ऊंची इमारतें ही नहीं बल्कि स्वतंत्र मकान, बिल्डर फ्लोर, गेटेड सोसाइटी और लो-राइज अपार्टमेंट भी फायर सेफ्टी नियमों के दायरे में आ जाएं। अभी तक 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली कई इमारतें फायर एनओसी की अनिवार्यता से बाहर थीं, लेकिन नए नियम लागू होने पर उन्हें भी सुरक्षा मानकों का पालन करना पड़ सकता है।

गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार मौजूदा फायर सेफ्टी नियमों की व्यापक समीक्षा कर रही है और जरूरत के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे। उनका कहना है कि छोटी इमारतों में भी आग लगने की घटनाएं गंभीर रूप ले सकती हैं, इसलिए शुरुआती चेतावनी देने वाले उपकरण जैसे स्मोक डिटेक्टर अनिवार्य किए जाने पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही फायर हाइड्रेंट और इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम जैसी सुविधाओं को भी आवश्यक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

सरकार पुरानी इमारतों को नए नियमों के अनुरूप ढालने के लिए लगभग तीन वर्ष का समय देने पर भी विचार कर रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि झुग्गी बस्तियों और संवेदनशील इलाकों में फायर सर्विस की पहुंच तथा रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के साथ-साथ कम ज्वलनशील निर्माण सामग्री के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसे दिल्ली की फायर सेफ्टी व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक सुधार माना जाएगा।


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