RBI का बड़ा एक्शन, 135 NBFC के रजिस्ट्रेशन किया रद्द

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (11 June 2026): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देशभर में नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) पर सख्त कार्रवाई करते हुए 135 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह कदम रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उठाया गया है। आरबीआई के अनुसार, संबंधित कंपनियां तय वित्तीय मानकों और नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही थीं, जिसके चलते उनके लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया गया। इस कार्रवाई को वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन वाली कंपनियों में एक्सप्रेस फिनकैप हाउस, अक्षय फिस्कल सर्विसेज, टाइम्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर प्रोजेक्ट्स, जुपिटर फिनवेस्ट, एसेल फाइनेंस बिजनेस लोन्स और सिटीवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कई प्रमुख एनबीएफसी शामिल हैं। ये संस्थाएं लोन, लीजिंग, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़ी थीं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद ये कंपनियां अब किसी भी प्रकार का नया जमा स्वीकार नहीं कर सकतीं और न ही वित्तीय गतिविधियों का संचालन कर सकती हैं।

इस कार्रवाई में सबसे अधिक असर पश्चिम बंगाल पर पड़ा है, जहां बड़ी संख्या में एनबीएफसी के पंजीकरण रद्द किए गए हैं। इतना ही नहीं, आरबीआई की सख्ती के बीच 13 कंपनियों ने स्वेच्छा से अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट केंद्रीय बैंक को सौंप दिए। जे. थॉमस फाइनेंस, इकोन-सुपर सेल्स, हितेशा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, टिनवेली टुटिकोरिन इन्वेस्टमेंट्स, कार्नेक्स विनिमय और इम्पैक्ट लीजिंग जैसी कंपनियों ने एनबीएफसी कारोबार छोड़ने का फैसला लेते हुए अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं।

आरबीआई की सूची में कैस्पियन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, हरि दर्शन सेल्स, आइवरी कंसल्टेंट्स, एसकेए कंसल्टेंसी सर्विसेज, त्रिशिता मैनेजमेंट और सुबन ट्रेड्स जैसी कई अन्य कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। केंद्रीय बैंक का कहना है कि इन संस्थाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को अधिक सुरक्षित और नियमों के अनुरूप बनाए रखना है, ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके और अनियमित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

गौरतलब है कि आरबीआई इससे पहले मई 2026 में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुका है। उस समय भी सबसे ज्यादा प्रभावित कंपनियां पश्चिम बंगाल और दिल्ली की थीं। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक नियमों की अनदेखी करने वाली वित्तीय संस्थाओं के प्रति किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है और भविष्य में भी नियामकीय मानकों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।


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