राऊज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस नेता अलका लांबा को बड़ी राहत, एक साल के प्रोबेशन पर रिहाई

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (07 June 2026): दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अलका लांबा को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए अच्छे आचरण के आधार पर एक वर्ष के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके साथ ही उन्हें एक लाख रुपये का निजी बॉन्ड भरने का निर्देश भी दिया है। मामले में दोषसिद्धि बरकरार रहने के बावजूद अदालत ने परिस्थितियों और आचरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें तत्काल सजा देने के बजाय प्रोबेशन का लाभ दिया है।
यह मामला जुलाई 2024 में जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन से जुड़ा है। अदालत ने 25 मई 2026 को इस मामले में अलका लांबा को दोषी करार दिया था और 6 जून 2026 को सजा सुनाने की तारीख निर्धारित की गई थी। हालांकि, सजा पर अंतिम फैसला सुनाते समय अदालत ने उन्हें एक साल के लिए प्रोबेशन पर छोड़ने का निर्णय लिया, जिससे फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने, सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने जैसे आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सरकारी वकील ने अदालत में यह भी दलील दी थी कि संबंधित प्रदर्शन उस समय आयोजित किया गया जब जंतर-मंतर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू थी।

अलका लांबा ने अदालत से अच्छे आचरण और अपने सामाजिक-राजनीतिक जीवन को आधार बनाते हुए प्रोबेशन का लाभ देने की मांग की थी। अदालत ने इस आग्रह पर विचार करते हुए उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि इस अवधि के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा और इसके लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड जमा करना होगा।

राजनीतिक जीवन की बात करें तो अलका लांबा वर्तमान में कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य भी हैं। वे लंबे समय से पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता और सक्रिय नेताओं में गिनी जाती हैं। अपने शुरुआती राजनीतिक करियर में उन्होंने कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई से शुरुआत की थी और बाद में उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहीं। कुछ समय तक आम आदमी पार्टी में रहने के बाद वे दोबारा कांग्रेस में लौट आईं।

यह मामला महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग से जुड़े आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के कारण चर्चा में आया था। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अब प्रोबेशन पर रिहाई मिलने से अलका लांबा को तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन दोषसिद्धि का फैसला यथावत बना हुआ है। आने वाले समय में इस मामले से जुड़े कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी रहेगी।


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