दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक-बस हटाने की बड़ी योजना

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (3 जून 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 9,585 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इस दो वर्षीय योजना के तहत बीएस-IV और उससे पुराने ट्रकों एवं बसों को हटाकर बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित करने के लिए वाहन मालिकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

योजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा किया जाएगा, जबकि इसका कार्यान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय करेंगे। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी भागीदार होंगी।

कुल 9,585 करोड़ रुपये के बजट में केंद्र सरकार 5,041 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जबकि राज्यों द्वारा कर छूट के रूप में लगभग 1,601 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम कर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।

सरकार के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में परिवहन क्षेत्र पीएम 2.5 प्रदूषण का 14 प्रतिशत, कार्बन मोनोऑक्साइड का 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 63 प्रतिशत उत्सर्जन करता है। कुल वाहनों में केवल 3 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के बावजूद ट्रक और बसें पीएम 2.5 उत्सर्जन का 36 प्रतिशत योगदान देती हैं। एक प्री-बीएस भारी वाहन का प्रदूषण 14 बीएस-VI वाहनों के बराबर माना जाता है। योजना से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों को लाभ मिलने का अनुमान है, जिनमें 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बस मालिक शामिल हैं।

बीएस-III और उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा। वहीं बीएस-IV वाहनों को एनसीआर के बाहर गैर-एनसीएपी शहरों में बेचा या स्क्रैप किया जा सकेगा। इसके बाद मालिकों को बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर एनसीआर में पंजीकृत कराना होगा।

योजना के तहत केंद्र सरकार वाहन ऋण पर पांच वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, वाहन श्रेणी के अनुसार प्रति माह 4,800 रुपये तक के ईंधन वाउचर तथा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। दूसरी ओर राज्य सरकारें पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ करेंगी और मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक की छूट देंगी। यह लाभ 10 वर्षों तक लागू रहेगा। इसके अलावा योजना में भाग लेने वाले वाहन निर्माता कंपनियां नए वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत तक की छूट भी देंगी।

योजना के संचालन के लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्रता जांच, सब्सिडी वितरण, ईंधन वाउचर क्रेडिट और प्रदूषण में कमी की निगरानी की जाएगी। योजना की निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति करेगी, जबकि जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से दिल्ली-एनसीआर में पुराने प्रदूषणकारी वाहनों की संख्या में कमी आएगी और क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।


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