नई दिल्ली (3 फरवरी 2025): दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को मतदान के दौरान एग्जिट पोल के संचालन, प्रचार और प्रकाशन पर रोक लगा दी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत यह स्पष्ट किया है कि मतदान खत्म होने से पहले और उसके 48 घंटे बाद तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या अन्य चुनावी विश्लेषण के प्रसारण पर रोक रहेगी। इसका मकसद मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और तमिलनाडु की इरोड (पूर्व) सीट पर हो रहे उपचुनावों में भी यही नियम लागू होगा। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और मीडिया संस्थानों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है।
चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता बरत रहा है। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना और नतीजों की घोषणा की प्रक्रिया तय समय सीमा के अनुसार पूरी की जाएगी।
देशभर की निगाहें अब 5 फरवरी को होने वाले मतदान और उसके बाद की राजनीतिक तस्वीर पर टिकी हैं।।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : हिंदी न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टिप्पणियाँ बंद हैं।