New Delhi News (19 मई 2026): देशभर में बढ़ते डॉग बाइट (Dog Bite) मामलों और सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 में दिए गए उस आदेश में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक संस्थानों (Public Institutions) से आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को हटाकर शेल्टर (Shelter Homes) में भेजने के निर्देश दिए गए थे।
इस मामले में अधिवक्ता विवेक शर्मा (Vivek Sharma) ने कहा कि अदालत का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत बुजुर्गों और बच्चों को बिना डर के सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने का अधिकार है। देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बन रहा था।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि समाज में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अदालत ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC Program) को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया, ताकि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित किया जा सके और मानव सुरक्षा (Human Safety) के साथ पशु कल्याण (Animal Welfare) के बीच संतुलन बनाया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई सामाजिक संगठनों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई थी। अदालत के इस रुख से अब स्थानीय निकायों और प्रशासनिक एजेंसियों पर जिम्मेदारी और बढ़ेगी कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
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