पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी पर मिलेगा आर्थिक सहयोग, जानिए पात्रता और प्रक्रिया
टेन न्यूज नेटवर्क
Gautam Buddha Nagar News (08/05/2026): गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा “शादी अनुदान योजना” संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के पात्र परिवारों को पुत्री के विवाह पर 20,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर, लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से लेकर 90 दिन बाद तक पात्र अभ्यर्थी शादी अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) का होना आवश्यक है। विवाह की तिथि पर पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वृद्धावस्था, विकलांगता एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है। जिला सहकारी बैंक के खाते पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या-111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं।।
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