National News (01/04/2026): राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा (MP Raghav Chaddha) ने पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) को भारत में कानूनी अधिकार बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने सदन में कहा कि देश में बच्चे के जन्म पर बधाई माता-पिता दोनों को मिलती है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरह से मां पर डाल दी जाती है।
राघव चड्ढा ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में केवल मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) को ही मान्यता दी गई है, जबकि पिताओं की जिम्मेदारियों को कानून में पर्याप्त जगह नहीं दी गई है। उन्होंने इसे सामाजिक और कानूनी व्यवस्था की कमी बताया।
उन्होंने कहा कि जब कानून में पिता की देखभाल से जुड़ी भूमिका को मान्यता नहीं दी जाती, तो इससे यह संदेश जाता है कि बच्चों का पालन-पोषण केवल मां की जिम्मेदारी है। यह व्यवस्था लैंगिक असमानता को और बढ़ाती है।
सांसद ने सदन को बताया कि एक मां बच्चे को जन्म देने से पहले और बाद में कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से गुजरती है, ऐसे समय में पति का साथ जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि पत्नी के प्रति भी पति की देखभाल की जिम्मेदारियां होती हैं और ऐसे समय में उसकी उपस्थिति आवश्यक है।
राघव चड्ढा ने यह भी बताया कि वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, जबकि निजी क्षेत्र में इस तरह का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारी निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे अधिकांश पिताओं को यह सुविधा नहीं मिल पाती। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा कि स्वीडन, आइसलैंड और जापान जैसे देशों में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जहां 90 दिनों से लेकर 52 हफ्तों तक की छुट्टी दी जाती है।
सदन में राघव चड्ढा ने सरकार से मांग की कि पितृत्व अवकाश को भी कानूनी अधिकार बनाया जाए, ताकि माता और पिता दोनों की साझा जिम्मेदारी को मान्यता मिल सके।
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