“पत्नी नौकरानी नहीं है”, SC का सख्त संदेश, घरेलू काम दोनों की जिम्मेदारी

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (26/03/2026): सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पत्नी को घरेलू कामों तक सीमित करना या उसे “नौकरानी” की तरह ट्रीट करना स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि पति-पत्नी दोनों जीवनसाथी हैं और घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी दोनों की समान रूप से होती है।

यह मामला कर्नाटक के एक दंपत्ति से जुड़ा है, जहां दोनों ही सरकारी शिक्षक हैं और समान रूप से शिक्षित व कमाऊ हैं। पति ने तलाक की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि पत्नी का खाना बनाने और घर के सभी काम करने से इनकार करना “मानसिक क्रूरता” है।

मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने पहले पति के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी कामकाजी महिला से यह उम्मीद करना कि वह अकेले ही घर के सभी काम संभाले, उचित नहीं है और इसे कानूनी अधिकार नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आज के समय में पति-पत्नी दोनों को घर के कामों में बराबर भागीदारी निभानी चाहिए। यदि कोई एक साथी दूसरे को घरेलू स्टाफ की तरह ट्रीट करता है, तो कानून में इसके खिलाफ प्रावधान मौजूद हैं।

कानून के तहत पत्नी को भरण-पोषण के लिए धारा 125 सीआरपीसी के तहत दावा करने का अधिकार है। इसके अलावा मानसिक क्रूरता और आर्थिक शोषण को भी मान्यता दी गई है। यदि वैवाहिक जीवन का माहौल दमनकारी हो जाता है, तो पत्नी तलाक की मांग भी कर सकती है। साथ ही, विवाह के दौरान अर्जित संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा भी किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी दोहराया कि बदलते समय के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बराबरी के साथ निभाना आवश्यक है।

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