आबकारी नीति मामले मे दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भेजा नोटिस

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (10 March 2026): आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अहम सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा एजेंसी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू अदालत में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसे मामले में एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियां कर दीं, जो मूल रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से संबंधित था।

ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि जिस समय ट्रायल कोर्ट ने यह टिप्पणियां कीं, उस समय उसके सामने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला विचाराधीन नहीं था। एजेंसी ने तर्क दिया कि उस मामले में ‘अपराध से प्राप्त आय’ का मुद्दा अदालत के समक्ष नहीं था और आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार भी नहीं किया गया था।

एएसजी एस. वी. राजू ने यह भी कहा कि जिस मामले में ये टिप्पणियां की गईं, उससे ईडी का सीधा संबंध नहीं था। ऐसे में यदि अदालत को एजेंसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करनी थी, तो पहले उसका पक्ष सुनना जरूरी था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में दर्ज इन टिप्पणियों को हटाया जाए।

सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है और कहा है कि वह सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में उचित अंतरिम आदेश पारित करेगी।।


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