विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026: फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (21/01/2025): विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के तहत मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबुद्ध नगर अतुल कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फार्म-6 में आवेदक का नाम और पता शुद्ध वर्तनी में अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही नवीनतम और स्पष्ट फोटो, वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज करना भी आवश्यक होगा। निर्वाचन विभाग द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि फार्म के साथ आयु और निवास से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं।

आवेदक आयु प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल या इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो), भारतीय पासपोर्ट अथवा जन्म तिथि से संबंधित कोई अन्य मान्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
यदि कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो, तो 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को माता-पिता या गुरु के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के साथ संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। माता-पिता के न होने की स्थिति में ग्राम प्रधान, नगर निगम या नगर पंचायत सदस्य द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र मान्य होगा। वहीं 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक केवल स्वयं का घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

निवास के प्रमाण के रूप में पानी, बिजली या गैस का कम से कम एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, भूमि स्वामित्व अभिलेख, पंजीकृत किराया अनुबंध या विक्रय विलेख स्वीकार किए जाएंगे। यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।

घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी एक का विवरण, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या सहित देना होगा। यदि यह विवरण सही रूप से मेल खाता है, तो किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। विवरण उपलब्ध न होने या डेटा से मेल न खाने की स्थिति में आवेदक को नोटिस जारी किया जाएगा।

नोटिस के उत्तर में आवेदक को जन्म तिथि या जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में 13 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, जिनमें सरकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन पत्र सहित अन्य मान्य अभिलेख शामिल हैं।

निर्देशों के अनुसार, यदि आवेदक का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई एक पर्याप्त होगा। यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो स्वयं के साथ-साथ माता या पिता का जन्म प्रमाण भी देना होगा। वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे आवेदकों को स्वयं के साथ दोनों अभिभावकों के जन्म तिथि और जन्म स्थान से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

यदि किसी आवेदक के माता-पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो जन्म के समय का वैध पासपोर्ट और वीजा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विदेश में जन्म लेने वाले आवेदकों को भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा नागरिकता प्राप्त करने की स्थिति में नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

निर्वाचन विभाग ने बताया कि पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन फार्म-6 और घोषणा पत्र भर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन करने वाले नागरिक अपने बीएलओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं।


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