नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (22 December 2025): नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च 2026 तय की है। यह नोटिस राऊज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने दलील दी कि इस मामले में आरोपियों को मात्र 50 लाख रुपये के बदले करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल हुई। उन्होंने बताया कि जून 2014 में एक व्यक्ति द्वारा प्राइवेट शिकायत दायर की गई थी, जिस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। ईडी का कहना है कि यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है।

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने यह सवाल भी उठाया कि अगर किसी अदालत ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत निजी शिकायत पर संज्ञान लिया है, तो क्या यह ईडी की शिकायत का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने तर्क दिया कि निचली अदालत का यह कहना कि निजी शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी कुछ नहीं कर सकती, एक गंभीर कानूनी गलती है। ईडी के मुताबिक, इस फैसले का असर भविष्य में कई अन्य मामलों पर भी पड़ सकता है।

इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने ईडी की चार्जशीट को विधिसम्मत न मानते हुए उस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस आदेश से राहत जरूर मिली है, लेकिन ईडी कानून के तहत अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यंग इंडियन कंपनी के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने की साजिश रची। इस मामले में अब सभी की निगाहें 12 मार्च 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।।


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