New Delhi News (13 December 2025): दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत स्टेज-III यानी ‘सीवियर’ श्रेणी के सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय 13 दिसंबर 2025 को जारी आधिकारिक आदेश के माध्यम से लिया गया है। आयोग के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 401 के पार पहुंच चुका है, जो ‘सीवियर’ श्रेणी में आता है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर में पहले से लागू स्टेज-I और स्टेज-II के उपायों के साथ अब स्टेज-III की सख्ती भी लागू रहेगी।
CAQM के आदेश में बताया गया है कि दिल्ली में AQI लगातार बढ़ोतरी के रुझान पर है। 10 दिसंबर को AQI 259 (खराब), 11 दिसंबर को 307 (बहुत खराब) और 12 दिसंबर को 349 (बहुत खराब) दर्ज किया गया था। वहीं 13 दिसंबर की सुबह हालात और बिगड़ गए, जब AQI सुबह 6 बजे 387, 8 बजे 393 और 10 बजे 401 रिकॉर्ड किया गया। आयोग के अनुसार कम गति की हवा, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में फंस गए हैं। इससे हवा की गुणवत्ता में तेज गिरावट दर्ज की गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस समय PM 2.5 दिल्ली में प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है। सर्दियों के मौसम में यह प्रदूषक सबसे अधिक प्रभाव डालता है और हवा में लंबे समय तक बना रहता है। हाल के दिनों में हवा की दिशा में बदलाव और पूर्वी दिशा से चल रही हवाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। लगभग सभी AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों पर PM 2.5 का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। मौसम विभाग और IITM के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक हालात में खास सुधार की संभावना नहीं है।
इन्हीं हालात को देखते हुए GRAP पर गठित उप-समिति ने स्टेज-III के सभी प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार दिल्ली-एनसीआर की सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्टेज-I, II और III के सभी उपायों को सख्ती से लागू करें। इसमें निर्माण कार्यों पर नियंत्रण, धूल नियंत्रण के उपाय, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और नियमों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई शामिल है। आयोग ने कहा है कि यह एक आपातकालीन कदम है, ताकि हवा की गुणवत्ता और अधिक न बिगड़े।
GRAP स्टेज-III के तहत वाहनों को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार (GNCTD) अब दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (LCVs) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं देगी। केवल वही वाहन प्रवेश कर सकेंगे, जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों। यह प्रावधान आपातकालीन स्थिति को देखते हुए लागू किया गया है और सभी एजेंसियों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि BS-III और उससे नीचे के सभी डीजल कमर्शियल गुड्स वाहन—चाहे वे LGV हों, MGV या HGV—पहले से ही 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रतिबंधित हैं। ऐसे वाहन आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई कर रहे हों, तब भी उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। CAQM ने दोहराया कि यह नियम बिना किसी छूट के लागू रहेगा। इसका उद्देश्य सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करना है।
आयोग ने सभी संबंधित विभागों और राज्यों—दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान—को निर्देश दिया है कि वे हालात पर कड़ी नजर रखें और समय-समय पर समीक्षा करें। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे GRAP स्टेज-III के तहत जारी सिटीजन चार्टर का सख्ती से पालन करें। CAQM ने साफ किया है कि हवा की गुणवत्ता के पूर्वानुमान के आधार पर आगे और कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक GRAP के सभी प्रावधान पूरी सख्ती के साथ लागू रहेंगे।।

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