New Delhi News (03/10/2025): केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों को लेकर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थान दृष्टि IAS (VDK Eduventures Pvt. Ltd.) पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। संस्थान ने अपने विज्ञापनों में “216+ चयन” का दावा किया था और सफल उम्मीदवारों के नाम व तस्वीरें भी साझा की थीं।
जांच में सामने आया कि इस दावे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया था। प्राधिकरण ने पाया कि जिन 216 उम्मीदवारों को चयनित बताया गया, उनमें से 162 उम्मीदवारों (यानी 75%) ने केवल दृष्टि IAS का निःशुल्क इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (IGP) लिया था। इन अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा अपनी मेहनत से पास की थी, जबकि केवल 54 छात्र ही अन्य पाठ्यक्रमों के साथ जुड़े थे।
CCPA ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन माना। प्राधिकरण का कहना है कि ऐसी जानकारी छिपाने से छात्रों और अभिभावकों को यह विश्वास हुआ कि संस्थान सभी चरणों में सफलता दिलाने का जिम्मेदार है, जबकि वास्तविकता अलग थी।
यह पहला मौका नहीं है जब दृष्टि IAS पर कार्रवाई हुई हो। इससे पहले सितंबर 2024 में भी CCPA ने UPSC 2021 के नतीजों पर “150+ चयन” के भ्रामक दावे को लेकर संस्थान पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया था। उस समय भी पाया गया था कि अधिकांश छात्र केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े थे।
CCPA ने कहा कि यह बार-बार की गई गलती उपभोक्ता संरक्षण मानकों की अवहेलना को दर्शाती है। भ्रामक दावे करने से अभ्यर्थियों के निष्पक्ष और सूचित निर्णय लेने के अधिकार पर असर पड़ता है और झूठी अपेक्षाएं पैदा होती हैं।
अब तक CCPA 54 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेज चुका है और 26 संस्थानों पर लगभग ₹90.6 लाख का जुर्माना लगा चुका है। प्राधिकरण ने सभी कोचिंग संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे अपने विज्ञापनों में पूरी और सत्य जानकारी दें, ताकि छात्र व अभिभावक सही निर्णय ले सकें और किसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हों।।
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