New Delhi News (19 August 2025): कपास की घरेलू कीमतों को स्थिर करने और वस्त्र उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 19 अगस्त 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक कच्चे कपास (Raw Cotton) के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है। इसमें 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD), 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) तथा 10% सामाजिक कल्याण अधिभार (Social Welfare Surcharge) शामिल हैं। इस निर्णय से कपास आयात पर कुल मिलाकर 11% तक का शुल्क हटा दिया गया है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कदम से वस्त्र मूल्य श्रृंखला—धागा, कपड़ा, परिधान और मेड-अप्स—की उत्पादन लागत कम होगी और उद्योग व उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी।
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