New Delhi News (18/08/2025): दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अवैध और अनधिकृत निर्माण की शिकायतों के बहाने लोगों से वसूली करने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छोले-भटूरे बेचने वाले अनिल लोधी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उसे छह हफ्ते के भीतर इसका भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने इस मामले में संलिप्त वकील बाबू लाल गुप्ता के खिलाफ दिल्ली बार काउंसिल को जांच और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
कोर्ट ने जताई गहरी चिंता
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि गैरकानूनी ढंग से धन उगाही करने वालों की मदद करना। अदालत ने माना कि अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके लोगों से अवैध वसूली करना और भी गंभीर अपराध है। कोर्ट ने इस मामले को “चौंकाने वाला” बताया और कहा कि ऐसे प्रयास न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।
वकील और एनजीओ की मिलीभगत उजागर
कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अनिल लोधी, जो आजाद मार्केट आरडब्ल्यूए का जनरल सेक्रेटरी और कथित एनजीओ ‘ग्रीन गोल्ड अर्थ ऑफ वर्ल्ड’ का ट्रस्टी भी है, ने वकील बाबू लाल गुप्ता के साथ मिलकर कई याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं का उद्देश्य वास्तव में अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के बजाय लोगों पर दबाव डालकर वसूली करना था। बार काउंसिल को अब वकील के आचरण की जांच कर उचित कार्रवाई करनी होगी।
पुराने मामलों से उठा पर्दा
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी दर्ज किया कि अनिल लोधी पहले भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है। 2019 में रोहिणी कोर्ट में दिए गए एक फैसले का हवाला देते हुए बताया गया कि वह बिजली चोरी के मामले में फंसा था और बिजली कंपनी के अधिकारी का वेश धरकर जबरन वसूली करने का दोषी भी पाया गया था। इस तरह उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और संदिग्ध गतिविधियों पर अदालत ने गंभीर सवाल उठाए।
आरडब्ल्यूए की आड़ में चल रहा था खेल
मामला तीन याचिकाओं से जुड़ा था जो आजाद मार्केट आरडब्ल्यूए द्वारा दायर की गई थीं, लेकिन जांच में सामने आया कि इन्हें अनिल लोधी और उसके वकील ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत दाखिल किया था। रोहिणी कोर्ट में आवंटित गुप्ता का चैम्बर बाहर से अधिकतर समय बंद रहता था, जबकि उसी पते पर एनजीओ और आरडब्ल्यूए का संचालन होता था। हाई कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि इस तरह न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग कर जनता से वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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