YEIDA फेज-2 में कारोबार को मिलेगी हरी झंडी, NOC की प्रक्रिया जल्द शुरू
टेन न्यूज नेटवर्क
GREATER NOIDA News (21/07/2025): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के फेज-2 में अधिसूचित गांवों में व्यापार और अन्य गतिविधियों की अनुमति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने वाली है। प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक में इस निर्णय को मंजूरी मिलने के बाद अब कार्यालयी आदेश जारी होने की प्रतीक्षा है। इसके बाद ही यह व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू हो सकेगी।
यीडा द्वारा फेज-2 में शामिल गांवों में निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत कारोबार करने के इच्छुक व्यक्तियों को अनापत्ति के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें “इंपैक्ट शुल्क” (Impact fee) भी चुकाना होगा, जो संबंधित जिले के प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार तय किया जाएगा।
फेज-2 में दो प्रमुख शहरी केंद्र, मास्टर प्लान (Master Plan) को मिली मंजूरी
फेज-2 के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख शहरी केंद्रों — अलीगढ़ (Aligarh) जिले का टप्पल-बाजना (tappal-bajna) और मथुरा (Mathura) जिले का राया — के लिए मास्टर प्लान को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। टप्पल में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (Multi-Model Logistics Park) और राया में हेरिटेज सिटी (Heritage City) परियोजना जैसे बड़े विकास कार्य प्रगति पर हैं।
बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इन शहरी केंद्रों के पांच किलोमीटर के बफर जोन के बाहर स्थित अधिसूचित गांवों में स्थानीय लोगों को व्यापार, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें यीडा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
किन गतिविधियों के लिए मिलेगा एनओसी (NOC)
यीडा द्वारा जिन गतिविधियों के लिए एनओसी दी जाएगी, उनमें यह शामिल हैं:
क्रेच, नर्सरी स्कूल (Nursery School), डे केयर सेंटर (Day Care Centre), प्राइमरी स्कूल (Primary School) और सीनियर सेकेंडरी स्कूल (Senior Secondary School)
कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान (Computer Training Institute)
पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन कार्यालय (Post Office, Telephone Office)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Center)
मिल्क बूथ (Milk Booth)
सत्संग भवन (Satsang Bhavan)
कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage)
फ्यूल स्टेशन (Fuel Station)
धार्मिक स्थल जैसे मंदिर आदि (Religious places like temples etc.)
इन दस्तावेजों और शर्तों का पालन जरूरी
एनओसी के लिए आवेदन करने वालों को जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, भूखंड की स्थिति, आसपास की बुनियादी सुविधाएं, भवन मानचित्र, उसकी ऊंचाई, सेटबैक (Setback), ग्राउंड कवरेज (Ground Coverage) और एफएआर (FAR) जैसी जानकारियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके आधार पर ही आवेदन की समीक्षा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
जल्द जारी होगा कार्यालय आदेश
यीडा के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) शैलेन्द्र भाटिया ने बताया कि बोर्ड के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यालय आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अधिसूचित क्षेत्र में नियमबद्ध तरीके से वाणिज्यिक और सामाजिक गतिविधियों (Commercial and social activities) की अनुमति दी जा सकेगी। फिलहाल प्राधिकरण कार्यालय में अनापत्ति के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन औपचारिक आदेश के अभाव में प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। जैसे ही आदेश जारी होगा, एनओसी (NOC) की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी।
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