वापस लौटेगा पुरानी दिल्ली का वैभव: चांदनी चौक में अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (19/07/2025): दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र चांदनी चौक (Chandani chowk) की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट (Suprime Court) के सख्त आदेश के बाद पुरानी दिल्ली (Old Delhi) की करीब 70 प्रतिशत अवैध इमारतों को गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। एमसीडी (MCD) और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को निर्देश मिला है कि वे बिल्डर माफियाओं और भ्रष्ट गठजोड़ पर लगाम लगाएं। चांदनी चौक में करीब एक लाख अवैध इमारतें मौजूद हैं, जो अब कार्रवाई की जद में आ सकती हैं। कोर्ट के आदेश के बाद व्यापारियों और निवासियों में खलबली मच गई है। लंबे समय से यह इलाका अवैध निर्माण और अतिक्रमण का केंद्र बना हुआ है। अब इसे ऐतिहासिक पहचान लौटाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
चांदनी चौक में जिस तरह अवैध निर्माण हुआ है, वह केवल एक स्थान की कहानी नहीं है। जामा मस्जिद, बल्लीमारान, दरियागंज जैसे क्षेत्रों में भी छह से आठ मंजिला इमारतें बिना किसी अनुमति के बनाई गई हैं। यह निर्माण अक्सर पुराने मकानों की मरम्मत के नाम पर शुरू होकर पूरा ढांचा बदल देता है। एमसीडी, पुलिस, बिल्डर और स्थानीय नेताओं के गठजोड़ ने इस ऐतिहासिक धरोहर को भ्रष्टाचार की राजधानी में बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा। अगर समय रहते इन निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो पुरानी दिल्ली पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। नागरिकों में गहरी चिंता है कि कानून की तलवार अब उनके सिर पर लटक रही है।
चांदनी चौक का मौजूदा स्वरूप पिछले 50 वर्षों में बिगड़ा है, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। उस समय से व्यापारिक विस्तार और घनी आबादी ने इस क्षेत्र की मूल बनावट को ही नष्ट कर दिया। पुराने मुगलकालीन मकानों को तोड़कर बड़े व्यावसायिक भवन बना दिए गए। कई गलियों में अब मुश्किल से एक-दो परिवार ही रहते हैं, बाकी सब दुकानें या गोदाम बन चुके हैं। यह पूरा बदलाव अवैध रूप से, बिना किसी रेगुलेशन के हुआ है। अब जब कोर्ट का डंडा चला है, तो लोग यह सोच रहे हैं कि क्या इस पूरी व्यवस्था को फिर से वैधता के रास्ते पर लाया जा सकता है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या पुरानी दिल्ली का पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप फिर से लौट पाएगा?
पुरानी दिल्ली विशेष क्षेत्र या स्पेशल जोन में आती है, जहां किसी भी निर्माण के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है। यहां तक कि मरम्मत का काम भी बिना मंजूरी नहीं हो सकता। इसके लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (SRDC) का गठन किया गया था, लेकिन उसके पास प्रभावी शक्ति नहीं है। SRDC ने मुख्य मार्गों के सौंदर्यीकरण और विकास का प्रयास किया, लेकिन अंदरूनी गलियों और इमारतों की स्थिति और भी जर्जर होती गई। बिना नियंत्रण के हुए इन निर्माणों ने ऐतिहासिक विरासत को खतरे में डाल दिया। अब पुनर्विकास के नाम पर जबरन निर्माणों को ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि इतने वर्षों तक प्रशासन सोता क्यों रहा?
दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की लापरवाही भी इस संकट के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। वर्ष 2006 में DDA को मास्टर प्लान 2021 के तहत तीन साल में पुरानी दिल्ली के लिए विशेष प्लान तैयार करना था। लेकिन 20 साल बीत गए और अब तक कोई प्लान नहीं बना। इस दौरान हजारों अवैध निर्माण खड़े हो गए। न तो बिल्डिंग प्लान पास हुए, न सुरक्षा मानकों का पालन हुआ। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से सब कुछ चलता रहा। अब जब कोर्ट ने आंखें खोली हैं, तो लोग सवाल कर रहे हैं – क्या प्रशासन और DDA की जवाबदेही भी तय होगी या सारा बोझ आम लोगों पर ही डाला जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चांदनी चौक में व्यापारियों और रेजिडेंट्स में जबरदस्त घबराहट है। उन्हें डर है कि अगर कार्रवाई शुरू हुई तो उनका रोजगार और बसे-बसाए जीवन दोनों उजड़ जाएंगे। कई लोगों का कहना है कि उन्हें कभी भी सही जानकारी या विकल्प नहीं दिया गया। अब जब कोर्ट ने सीधा एक्शन का आदेश दिया है, तो सरकार को चाहिए कि वह पुनर्वास और व्यवसाय की निरंतरता पर भी योजना बनाए। चांदनी चौक को उसका ऐतिहासिक वैभव लौटाना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए एक संतुलित, मानवीय और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाना और भी ज़रूरी है।
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