‘राहुल गांधी की नागरिकता पर 10 दिन में निर्णय ले केंद्र’, हाई कोर्ट का निर्देश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (22 अप्रैल 2025): इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर अपना निर्णय देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह याचियों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन का निपटारा करे। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति रजनीश सिंह की खंडपीठ ने कर्नाटक के एस. विनेश शिशिर द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इस कारण वे भारत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। याचियों ने ब्रिटेन सरकार के दस्तावेज़ों और ई-मेल को साक्ष्य के रूप में पेश किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, तो वे लोकसभा सदस्य नहीं रह सकते। इसी आधार पर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने पहले भी इस संबंध में प्रधानमंत्री, सीबीआई और चुनाव आयोग को पत्र लिखे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि दोहरी नागरिकता के संदर्भ में सभी संबंधित संस्थाओं को बार-बार जानकारी दी गई लेकिन अनदेखी की गई। इसीलिए अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह मामला राष्ट्रहित और संविधान की पवित्रता से जुड़ा है।

मार्च में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने बताया था कि इस संबंध में ब्रिटेन की सरकार को पत्र भेजा गया है और राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने इसे पर्याप्त न मानते हुए केंद्र को स्पष्ट निर्णय देने का निर्देश दिया है। यदि केंद्र सरकार 10 दिनों में जवाब नहीं देती, तो यह मामला और गंभीर रूप ले सकता है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार के रुख पर टिकी हैं।


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