वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (08 अप्रैल 2025): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आज एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। मंत्रालय ने यह अधिसूचना अधिनियम की धारा 1(2) के तहत जारी की है, जिसके अनुसार 8 अप्रैल 2025 की तारीख को अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी होने की तिथि घोषित किया गया है। इसके साथ ही अब यह अधिनियम पूरे देश में प्रभावी हो गया है।

यह अधिनियम संसद द्वारा 4 अप्रैल 2025 को पारित किया गया था और इसके अगले दिन यानी 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंज़ूरी प्राप्त हुई थी। राष्ट्रपति की सहमति के बाद अब मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी में अधिक पारदर्शिता आएगी।

हालांकि, अधिनियम के लागू होने के साथ ही इस पर विवाद भी गहराने लगे हैं। अधिनियम की संवैधानिक वैधता को लेकर अब तक कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन करता है और संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित इन याचिकाओं के चलते यह अधिनियम न्यायिक परीक्षण के दायरे में आ गया है। अदालत में आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत सुनवाई की संभावना है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत अधिनियम को असंवैधानिक मानती है, तो इसके प्रभाव को सीमित किया जा सकता है।

फिलहाल केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिनियम को पारदर्शी प्रक्रिया से संसद में पारित किया गया है और इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी भी प्राप्त है। मंत्रालय का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनके प्रभावी संरक्षण के लिए लाया गया है।

अधिनियम के खिलाफ उठ रही आवाजों और कानूनी चुनौती के बीच अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस अहम अधिनियम पर क्या फैसला देती है और इसका भविष्य किस दिशा में जाता है।


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