AAP नेता आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ संदीप दीक्षित की शिकायत पर फैसला 3 अप्रैल को
टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (23 मार्च 2025): दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह एवं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) पारस दलाल ने शनिवार को दोनों पक्षों के वकीलों की समन-पूर्व दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा। अदालत 3 अप्रैल 2025 को इस मामले में अपना निर्णय सुना सकती है।
क्या है संदीप दीक्षित की शिकायत?
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आतिशी और संजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में उनके खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए। दीक्षित का कहना है कि इन आरोपों के कारण उनकी छवि को गंभीर नुकसान हुआ है। उनकी मानहानि की शिकायत में यह दावा किया गया है कि आप नेताओं ने ‘जानबूझकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाने’ का प्रयास किया।
क्या कहा था आप नेताओं ने?
मानहानि की शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संजय सिंह और आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए संदीप दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से करोड़ों रुपये लिए थे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलीभगत कर चुनावी रणनीति बनाई थी।
अदालत का रुख और अगला कदम
इस मामले में अदालत का फैसला अहम होगा क्योंकि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह दिल्ली की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। अब 3 अप्रैल 2025 को अदालत इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी, जिसके बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होगी। फिलहाल, इस कानूनी लड़ाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और सभी की नजरें अदालत के आगामी फैसले पर टिकी हुई हैं।।
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