नेहा बोरा पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, SEM कोर्ट में भरना होगा शांति बॉन्ड

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (24 October 2026): दिल्ली (Delhi) में जेएनयू (JNU) की आइसा (AISA) अध्यक्ष नेहा बोरा (Neha Bora) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से राहत नहीं मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें शांति बॉन्ड भरने के लिए मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। पुलिस के मुताबिक, नेहा बोरा को आज दोपहर 1 बजे तक अदालत में पहुंचना होगा। हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज होने के बाद अब बॉन्ड भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त:

दिल्ली पुलिस के निर्देश के अनुसार, नेहा बोरा को एक साल तक शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत जमानत दी जाएगी। इसके लिए 10 हजार रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। साथ ही उन्हें एक जमानती भी लाना होगा, जो उनकी ओर से बॉन्ड भरेगा। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य बॉन्ड में निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें सशर्त जमानत दिए जाने की बात कही गई है।

जमानती की भी होगी जिम्मेदारी:

पुलिस के अनुसार, जमानती को भी बॉन्ड भरना होगा और यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वह नेहा बोरा को शांति बनाए रखने तथा कानून का पालन करने के लिए समझाता रहेगा। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद नेहा बोरा बॉन्ड भरने के लिए अदालत जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश भी कर रही हैं। अब सभी की नजरें मंदिर मार्ग स्थित SEM कोर्ट की कार्यवाही और बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पर टिकी हैं।

सीजेपी के चार नेता पहले ही भर चुके हैं बॉन्ड:

इससे पहले सीजेपी (CJP) के चार नेता अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke), सौरव दास (Sourav Das), आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka) और अजिंक्य शिंदे (Ajinkya Shinde) शांति बॉन्ड भर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बॉन्ड भरने के बाद यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नेहा बोरा के मामले में भी अब बॉन्ड की शर्तों और कानूनी प्रक्रिया के पालन पर ध्यान रहेगा। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई उनके लिए एक अहम कानूनी घटनाक्रम मानी जा रही है।


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