CJP प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (15 October 2026): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले पर सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और संबंधित एजेंसियों को 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, ताकि घटना से संबंधित साक्ष्यों को संरक्षित रखा जा सके।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई, महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट, प्रदर्शन स्थल से जुड़े विवाद और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने सहित नौ अलग-अलग मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मामलों में नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। वहीं, महिला पत्रकारों के साथ कथित हिंसा के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने की बात कही गई है। इसके अलावा, एक महिला पत्रकार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया है।

जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि यह फैसला अदालत की किसी पूर्व मौखिक टिप्पणी के आधार पर लिया गया या इसके पीछे सरकार का अपना स्वतंत्र आकलन था। कोर्ट ने इस फैसले पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों और विपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, कपिल सिब्बल और मेनका गुरुस्वामी ने दलीलें रखीं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अधिवक्ता गौरव भाटिया ने पक्ष रखा।

इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। CJP के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाओं और इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर भी मामला अदालत के सामने है। प्रदर्शन के दौरान करीब सात हजार लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शन स्थल से जुड़े फैसले और अन्य संबंधित मामलों पर केंद्र से जवाब मांगा है।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.

टिप्पणियाँ बंद हैं।