दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले ट्रेनों और मेट्रो पर पूरी रोक नहीं : Supreme Court
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (09 October 2026): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के फैसले पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि दिल्ली आने-जाने वाली ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय उन्हें उचित नियमन के साथ संचालित करने की व्यवस्था की जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इसके नाम पर सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ठप नहीं किया जा सकता। अदालत ने जोर दिया कि किसी भी कदम में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे प्रदर्शन को नियंत्रित करने के साथ-साथ आम नागरिकों की आवाजाही भी प्रभावित न हो।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ माकपा महासचिव एमए बेबी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, डॉ. एएम सिंघवी, एन. हरिहरन और वृंदा ग्रोवर सहित अन्य वकीलों ने मामले का तत्काल उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि प्रतिबंध और नियमन के बीच स्पष्ट अंतर है। यदि किसी इलाके में भीड़ या अव्यवस्था की आशंका है, तो प्रशासन आवाजाही को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन पूरे परिवहन तंत्र को बंद करना उचित नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने आम यात्रियों की परेशानियों को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अदालत की चिंता किसी प्रदर्शनकारी या किसी खास व्यक्ति को लेकर नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों को लेकर है जो गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से रोजाना काम, पढ़ाई और अन्य जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करते हैं। इनमें नौकरीपेशा लोग, विद्यार्थी और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, जो सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हर व्यक्ति के पास निजी कार या दूसरे निजी परिवहन का विकल्प नहीं होता। ऐसे में मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद करने और ट्रेनों की आवाजाही रोकने से आम नागरिकों के सामने गंभीर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अदालत ने साफ किया कि सुरक्षा एजेंसियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह जिम्मेदारी निभाते समय जनता की रोजमर्रा की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा।
सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि 10 अक्टूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कुछ ट्रेनों को भी निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने इस कदम के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाली ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि प्रशासन को आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। अदालत ने माना कि सुरक्षा एजेंसियां एहतियातन कड़े कदम उठा सकती हैं, लेकिन ऐसे कदम जरूरत के अनुपात में होने चाहिए। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने अधिकारियों से बातचीत कर सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय नियंत्रित तरीके से चलाने की व्यवस्था पर विचार करने का आश्वासन दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। केंद्र और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सार्वजनिक परिवहन को उपयुक्त नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के साथ संचालित करने पर विचार करें, ताकि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो। अदालत ने यह भी कहा कि इस संबंध में लिए गए फैसले और जारी की जाने वाली सलाह को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। यात्रियों को समय रहते जानकारी देने के लिए एडवाइजरी अखबारों और संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया गया, जिससे लोग अपनी यात्रा की योजना बना सकें। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखना है।
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