गौतमबुद्ध नगर में पुलिस अधिकारियों को मिली कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां
टेन न्यूज नेटवर्क
Gautam Buddha Nagar News (09/09/2026): उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-6 द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार गौतमबुद्ध नगर में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह शासनादेश 13 जनवरी 2020 को जारी किया गया था।
शासनादेश के मुताबिक, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 के तहत पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर में तैनात संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त, अपर उप पुलिस आयुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त को भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58, अध्याय 8 और अध्याय 10 के प्रावधानों के तहत लागू हैं।
शासनादेश में कई महत्वपूर्ण अधिनियमों को भी शामिल किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, विष अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, कारागार अधिनियम, विदेशी विषयक अधिनियम, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, पुलिस अधिनियम, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम शामिल हैं।
शासनादेश उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया था और इस पर तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के नाम से आदेश जारी हुआ है।
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