National News (11/07/2026): पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E20) की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ईंधन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार का पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही पेट्रोल पंपों पर ईंधन की गुणवत्ता और उसमें एथेनॉल की मात्रा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की मांग भी की गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि कई पुराने वाहन E20 ईंधन के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं हैं। ऐसे में यदि बिना पर्याप्त जानकारी दिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराया जाता है, तो इससे वाहन मालिकों को तकनीकी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पेट्रोल पंपों पर सामान्य पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
याचिका में सुझाव दिया गया है कि हर फ्यूल डिस्पेंसर (नोजल) और ईंधन की रसीद पर एथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत स्पष्ट रूप से लिखा जाए। इससे उपभोक्ता अपनी गाड़ी की क्षमता के अनुसार सही ईंधन का चयन कर सकेंगे और किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी।
इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग से इंजन, माइलेज और वाहन के अन्य पुर्जों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर सरकार और तेल कंपनियां उपभोक्ताओं को जागरूक करें। इससे वाहन मालिक सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकेंगे।
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि यह याचिका सरकार की पर्यावरण अनुकूल एथेनॉल नीति का विरोध नहीं करती, बल्कि इसका उद्देश्य ईंधन बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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