Uttar Pradesh News (06 July 2026): उत्तर प्रदेश की सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अगले छह महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों, नगर निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि आम जनता को जरूरी सेवाएं लगातार मिलती रहें, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
सरकार ने यह प्रतिबंध ESMA (अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966) के तहत लागू किया है। इस कानून का उद्देश्य अस्पताल, बिजली, पेयजल, सफाई, परिवहन और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को बाधित होने से बचाना है। अधिसूचना के अनुसार ESMA लागू रहने की अवधि में कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, सामूहिक अवकाश, बंद, धरना या ऐसा कोई भी कदम जिससे सरकारी सेवाएं प्रभावित हों, उसे भी हड़ताल की श्रेणी में माना जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
राज्य सरकार के अनुसार हाल के दिनों में विभिन्न विभागों में हड़ताल और धरना-प्रदर्शनों के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए थे, जिससे आम नागरिकों को बिजली, स्वास्थ्य, पानी, सफाई और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से बिजली कर्मचारियों की संभावित हड़ताल और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य जनहित की रक्षा करना और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है।
ESMA कानून के तहत हड़ताल आयोजित करने, उसमें भाग लेने या कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि कोई कर्मचारी या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है। सरकार ने सभी कर्मचारियों और संगठनों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है।
गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज सेवाओं में भी छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा चुकी है। अब पूरे प्रदेश में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विभागों पर ESMA लागू होने के बाद कर्मचारियों के लिए हड़ताल करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सरकार का दावा है कि यह फैसला पूरी तरह जनहित में लिया गया है ताकि नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित न हो और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।

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