ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुआ VB-G RAM G एक्ट 2025
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (01 July 2026): देश की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में आज, 1 जुलाई 2026 से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 (VB-G RAM G) को पूरे देश में लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा को मजबूत करना, आजीविका के अवसर बढ़ाना और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने और मजदूरों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
नई योजना के साथ मजदूरी दरों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा के तहत मिलने वाली औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़ाकर 327.4 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, यानी औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। सरकार ने पहली बार पूरे देश के लिए 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय की है, जिससे किसी भी राज्य या वेतन क्षेत्र में मजदूरों को इससे कम भुगतान नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक देश के सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और वेतन क्षेत्रों में मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है तथा औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि सुनिश्चित की गई है।
सरकार के अनुसार कई राज्यों में मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में मजदूरी दरों में लगभग 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में करीब 24.5 प्रतिशत की सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर जिन राज्यों में पहले से मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक थी, वहां भी संशोधित दरें लागू की गई हैं। हरियाणा में अब मजदूरी 409 रुपये प्रतिदिन, गोवा में 406 रुपये, केरल में 401 रुपये तथा सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 450 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। सरकार का मानना है कि इससे विभिन्न राज्यों के बीच मजदूरी असमानता भी कम होगी।
नई योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर एक भी दिन रोजगार से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि पुराने जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। मंत्रालय के अनुसार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के लिए बजट में प्रावधान कर दिया है, जबकि 24 राज्यों ने अपनी-अपनी अधिसूचनाएं भी जारी कर दी हैं। इस योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से किया जाएगा।
हालांकि इस नई व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। सरकार जहां इसे ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्षी दलों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नई व्यवस्था से मांग आधारित रोजगार प्रणाली प्रभावित हो सकती है तथा राज्यों और ग्राम पंचायतों की भूमिका पहले की तुलना में सीमित होने का खतरा है। आने वाले समय में इस योजना का वास्तविक प्रभाव इसके क्रियान्वयन, रोजगार उपलब्धता, मजदूरी भुगतान की पारदर्शिता और ग्रामीण परिवारों की आय में होने वाले बदलाव के आधार पर तय होगा।
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