गरम मसाले को ड्रग्स समझकर की गिरफ्तारी, 16 साल बाद हाईकोर्ट से मिला इंसाफ

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (21/05/2026): मध्य प्रदेश के राजा भोज एयरपोर्ट से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गरम मसाले को ड्रग्स समझकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। करीब 16 साल बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे इंसाफ दिया है।

बता दें कि राजा भोज एयरपोर्ट से जुड़े एक पुराने मामले में हाईकोर्ट ने राज्य की जांच व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी करते हुए निर्दोष व्यक्ति को राहत दी है। अदालत ने करीब 16 साल पहले हुई एक कार्रवाई को गंभीर लापरवाही मानते हुए सरकार को पीड़ित युवक को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

ग्वालियर निवासी इंजीनियर अजय सिंह को साल 2010 में भोपाल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान हिरासत में लिया गया था। जांच मशीन में संदिग्ध संकेत मिलने के बाद उनके बैग से मिले पाउडर को शुरुआती तौर पर मादक पदार्थ समझ लिया गया। इसके बाद एजेंसियों ने उनके खिलाफ ड्रग्स तस्करी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद अजय सिंह को करीब 57 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में फॉरेंसिक जांच में जो सच्चाई सामने आई, उसने पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। लैब रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि जिस पदार्थ को ड्रग्स समझा गया था, वह वास्तव में रसोई में इस्तेमाल होने वाला अमचूर और गरम मसाले जैसा सामान्य पाउडर था।

रिपोर्ट आने में लंबा समय लगने के कारण युवक को मानसिक, सामाजिक और पेशेवर स्तर पर भारी नुकसान झेलना पड़ा। अदालत में यह भी कहा गया कि इस घटना ने उनके करियर और प्रतिष्ठा पर गहरा असर डाला।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी तकनीकी अलर्ट या शुरुआती शक के आधार पर बिना पर्याप्त पुष्टि के किसी नागरिक की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों की जल्दबाजी और प्रक्रिया में सावधानी की कमी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक यातना सहनी पड़ी।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कार्रवाई से पहले तथ्यों की वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ित अजय सिंह को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

इस फैसले को नागरिक अधिकारों और जांच एजेंसियों की जवाबदेही से जुड़े एक महत्वपूर्ण संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में बिना ठोस साक्ष्य के की जाने वाली कार्रवाई पर नियंत्रण लगाने में अहम साबित हो सकता है।।


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