चुनावी पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बायोमेट्रिक वोटिंग पर केंद्र और राज्यों से जवाब तलब
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (13 April 2026): देश की चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की फिंगरप्रिंट और आइरिस आधारित बायोमेट्रिक पहचान लागू करने की मांग की गई है, जिससे चुनावी धांधलियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। अदालत ने इस मुद्दे को लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा बताते हुए सभी पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान अदालत की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाला है, इसलिए इसे लागू करने से पहले गहन विचार-विमर्श आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बायोमेट्रिक पहचान जैसी व्यवस्था को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव करने होंगे। ऐसे में इसे तत्काल होने वाले चुनावों में लागू करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।
यह याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू होने से रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, प्रतिरूपण (फर्जी पहचान से वोट डालना), दोहरी वोटिंग और अन्य चुनावी अनियमितताओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि तकनीक के उपयोग से चुनाव प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सकता है।
याचिका में यह भी चिंता जताई गई है कि चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बावजूद चुनावी धोखाधड़ी की घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई हैं। इससे आम मतदाता का विश्वास प्रभावित होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल खड़े होते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि इस दिशा में ठोस तकनीकी उपाय नहीं किए गए, तो चुनावों की निष्पक्षता पर लगातार संदेह बना रहेगा।
याचिका में ‘एक नागरिक, एक वोट’ के सिद्धांत को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार हैं कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के बायोमेट्रिक उपाय लागू कर सके। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि भारत की चुनावी प्रणाली में तकनीक के इस बड़े बदलाव की दिशा क्या होगी।
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