New Delhi News (05 April 2026): राजधानी दिल्ली में मेट्रो यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के परिसर में बिना अनुमति सामान बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। संसद में पारित ‘जन विश्वास बिल’ के बाद छोटे अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर सिविल श्रेणी में रखा गया है, जिससे सजा की जगह अब आर्थिक दंड का प्रावधान प्रमुख हो गया है। इस बदलाव का सीधा असर मेट्रो परिसरों में अनधिकृत गतिविधियों पर पड़ेगा।
नए नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति मेट्रो स्टेशन या ट्रेन के भीतर बिना अनुमति सामान बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले यही जुर्माना 100 से 400 रुपये के बीच था, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। अब जुर्माने की राशि बढ़ने से ऐसे मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
यह बदलाव ‘जन विश्वास बिल’ के तहत किया गया है, जिसे हाल ही में संसद में पेश किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस बिल को लोकसभा में रखा था। इसका उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक दंड के जरिए नियंत्रित करना है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ कम हो और नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो सके।
इसके अलावा मेट्रो में अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी अब कड़ा जुर्माना लागू रहेगा। नशे की हालत में यात्रा करना, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश करना, ट्रैक पर चलना या सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना इन सभी मामलों में आर्थिक दंड का प्रावधान है। इस सख्ती का मकसद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में सुरक्षा, अनुशासन और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाना है।
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