यूपी में अंडों पर एक्सपायरी डेट लागू करने का फैसला फिलहाल टला

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (03/04/2026): उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले अंडों (Eggs)पर एक्सपायरी डेट (Expiry Date) अनिवार्य रूप से दर्ज करने के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय संभावित सप्लाई बाधित होने और अंडों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए लिया गया है।

सरकार ने पहले निर्देश दिया था कि सभी अंडों पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना जरूरी होगा। बिना इस व्यवस्था का पालन किए स्टॉक को बेचने योग्य नहीं माना जाता और उसे नष्ट करने की कार्रवाई की जा सकती थी। अंडों पर दी जाने वाली एक्सपायरी डेट दवाइयों की तरह सख्त समय सीमा नहीं, बल्कि उनकी ताजगी की अवधि को दर्शाने के लिए प्रस्तावित थी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस नियम को तुरंत लागू करने से राज्य में अंडों की कमी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में खपत होने वाले अंडों का बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों से आता है, जहां उत्पादन या एक्सपायरी डेट की मार्किंग आम तौर पर नहीं की जाती।

अधिकारियों के अनुसार, इस नियम को लागू करने में कई व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। अंडों पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट की मुहर उन्हें देने के तुरंत बाद लगानी होगी, जिससे उनकी छंटाई, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। इसके अलावा, अलग-अलग तापमान पर अंडों की ताजगी की अवधि भी बदलती है—रेफ्रिजरेशन में अंडे ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं, जबकि सामान्य तापमान पर उनकी उम्र कम होती है।

अब राज्य सरकार इस विषय पर आपूर्ति करने वाले प्रमुख राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने की योजना बना रही है, ताकि आगे कोई अंतिम निर्णय लिया जा सके।

इस फैसले को लेकर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष वी.पी. सिंह ने आरोप लगाया कि नियम लागू करने में देरी बड़े व्यापारियों के दबाव में की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा फरवरी 2023 में लागू किए गए नियम के अनुरूप राज्य को पहले ही आपूर्ति करने वाले राज्यों के साथ समन्वय करना चाहिए था।

उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 3.35 करोड़ अंडों की खपत होती है, जबकि स्थानीय उत्पादन करीब 1.80 करोड़ अंडे ही है। बाकी करीब 1.55 करोड़ अंडों की आपूर्ति हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों से की जाती है। इन राज्यों से आने वाले अंडों पर आमतौर पर केवल निर्यात के लिए ही मार्किंग की जाती है, घरेलू बिक्री के लिए नहीं।

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