New Delhi News (24 February 2026) : केंद्र सरकार ने मंगलवार को ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार के इस निर्णय को राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग और विधानसभा के प्रस्ताव के अनुरूप कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह फैसला राज्य की सांस्कृतिक पहचान को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ‘केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026’ को राष्ट्रपति के माध्यम से आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए बढ़ाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को राज्य विधानसभा के विचारार्थ भेजेंगे।
सरकार के अनुसार, केरल राज्य विधानसभा से राय प्राप्त होने के बाद केंद्र आगे की कार्रवाई करेगा और संसद में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम बदलने या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को देता है। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित राज्य की विधानसभा से राय लेना आवश्यक होता है, हालांकि अंतिम निर्णय संसद के पास रहता है।
गौरतलब है कि केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम ‘केरलम’ है और 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्य गठन के समय से ही यह पहचान प्रचलित है। ‘केरल पिरवी दिवस’ भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है, जो राज्य के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है।
विधानसभा ने अपने प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान की पहली अनुसूची में दर्ज ‘केरल’ नाम को बदलकर ‘केरलम’ किया जाए। अब केंद्र की मंजूरी के बाद इस बदलाव की संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यदि संसद से भी इसे स्वीकृति मिलती है, तो आधिकारिक रूप से राज्य का नाम ‘केरलम’ हो जाएगा, जिससे उसकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सकेगी और मलयालम भाषी जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी।।
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