अल – फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद को किस मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (01 दिसंबर, 2025): दिल्ली की साकेत अदालत ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 18 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार किया था और सोमवार को अदालत में पेश किया, जहाँ अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।

जांच एजेंसियों के अनुसार, हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी हमले (Terror Attack) के बाद सामने आए कुछ आरोपों के मद्देनज़र सिद्दीकी को हिरासत में लिया गया था। एजेंसी का कहना है कि वित्तीय लेनदेन (Financial Transactions) और संबंधित गतिविधियों की गहन जांच के लिए न्यायिक हिरासत की आवश्यकता है, ताकि पूछताछ बिना किसी बाधा के जारी रखी जा सके।

61 वर्षीय जवाद अहमद सिद्दीकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) के मालिक भी हैं। वह पहले चिट फंड कारोबार से जुड़े थे और उस दौरान उन पर लगभग 14–15 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई थीं। हालांकि, बाद में निवेशकों की राशि लौटाने के बाद उन्हें इन सभी मामलों में बरी कर दिया गया था, और माना जाता है कि इसी पूंजी से उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की।

फिलहाल सिद्दीकी न्यायिक हिरासत में हैं और 15 दिसंबर को उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने संकेत दिया है कि आगामी दिनों में उनसे और पूछताछ की जाएगी, ताकि मामले से जुड़े वित्तीय और कानूनी पहलुओं की स्पष्ट तस्वीर सामने लाई जा सके।


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