SIR के खिलाफ राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (15 अक्टूबर 2026): चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को चुनौती देने वाली राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह याचिकाकर्ताओं में से एक से उनके आचरण के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगेगी। अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब SIR की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं।

इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, CPI(M) के एमए बेबी, CPI के डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, NCP (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले और IUML के ईटी मोहम्मद बशीर शामिल हैं। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अलग-अलग याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

याचिका में चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के उस फैसले से संबंधित पूरा रिकॉर्ड पेश करने की मांग की गई है, जिसके तहत SIR प्रक्रिया शुरू की गई थी। विपक्षी नेताओं ने इस प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों और चुनाव संबंधी कानूनों के पालन की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग की है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि SIR से जुड़े फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएं और उनका उचित रिकॉर्ड रखा जाए। याचिका में मतदाता सूची से हटाए गए नामों की बूथवार जानकारी, नाम हटाने के कारणों का खुलासा और प्रभावित मतदाताओं को अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है।

विपक्षी नेताओं ने यह भी मांग की है कि किसी मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। इसके साथ ही, SIR प्रक्रिया की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने और मामले का अंतिम फैसला आने तक इस प्रक्रिया को सभी राज्यों में स्थगित रखने की मांग की गई है। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च भी किया था। याचिका दायर करने की योजना के बीच अदालत परिसर में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की खबर सामने आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद चुनाव आयोग का जवाब और याचिकाकर्ता के आचरण पर अदालत की आगे की टिप्पणी इस मामले में महत्वपूर्ण होगी।


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