केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: 53,428 करोड़ रुपये की सामाजिक सहायता योजना को 5 साल की मंजूरी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

National News (14 October 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी, जिसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने योजना के नामों में बदलाव के साथ दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता और सहायता राशि में भी संशोधन को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार के नए फैसले के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर *प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना* किया जाएगा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना को प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना के नाम से जाना जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना किया जाएगा। सरकार के अनुसार, नाम बदलने के बावजूद वृद्धजनों और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं तथा परिवार लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी। इस तरह नए प्रस्ताव में सबसे प्रमुख बदलाव दिव्यांगजन पेंशन से जुड़े प्रावधानों में किया गया है।

दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सहायता राशि की नई दरें भी निर्धारित की गई हैं। अब 0 से 79 वर्ष की आयु के पात्र दिव्यांगजनों को 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 625 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा, दिव्यांगता की पात्रता के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी गई है। इससे ऐसे अधिक दिव्यांगजन योजना के दायरे में आ सकेंगे, जो पहले निर्धारित 80 प्रतिशत की सीमा पूरी नहीं कर पाते थे। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत दिव्यांगजन पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा जन्म से निर्धारित की गई है। यानी पात्रता की अन्य शर्तें पूरी होने पर जन्म से दिव्यांग बच्चे भी इस पेंशन योजना के दायरे में आ सकेंगे।

सरकार ने कहा है कि दिव्यांगजन पेंशन से संबंधित पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दर में बदलाव लागू करने के लिए तीन महीने के भीतर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। इन दिशानिर्देशों के जरिए नई व्यवस्था के कार्यान्वयन की प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी। इस फैसले को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप पात्रता मानदंडों में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और आर्थिक सहायता तक उनकी पहुंच बढ़ाना है। हालांकि, लाभार्थियों को संशोधित दरों और पात्रता के आधार पर सहायता मिलने की प्रक्रिया नए दिशानिर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करती है, ताकि देशभर में पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। अब 2030-31 तक योजना जारी रखने और दिव्यांगजन पेंशन के मानदंडों में बदलाव से सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। कुल 53,428 करोड़ रुपये के परिव्यय और 3.20 करोड़ संभावित लाभार्थियों के साथ यह फैसला वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है।


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