नोएडा में कुत्तों के हमलों पर जवाबदेही तय करे प्रशासन, अधिवक्ता रणपाल अवाना ने उठाए सवाल
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (13 October 2026): नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर नागरिकों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं कानूनी विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष रणपाल अवाना ने संबंधित प्रशासन और स्थानीय निकायों से प्रभावी कार्रवाई करने तथा लापरवाही की स्थिति में जवाबदेही तय करने की मांग की है।
रणपाल अवाना ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आवारा कुत्तों की नसबंदी, एंटी-रेबीज टीकाकरण, उचित प्रबंधन और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभानी चाहिए।
अनुच्छेद 21 और पशु जन्म नियंत्रण नियमों का दिया हवाला
अधिवक्ता अवाना ने संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (Animal Birth Control Rules, 2023) के अनुरूप आवारा कुत्तों के प्रबंधन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 19 मई 2026 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत एवं सार्वजनिक परिसरों में आवारा कुत्तों से संबंधित न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लेख किया।
शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई और अस्पतालों में उपचार की मांग
रणपाल अवाना ने प्रशासन से मांग की कि कुत्तों के हमलों से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर नियमित निगरानी की जाए। कुत्तों के काटने की घटनाओं की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के साथ अस्पतालों में रेबीज से बचाव के लिए आवश्यक उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी लापरवाही सामने आए, वहां नियमानुसार जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
नागरिकों की सुरक्षा के साथ पशु कल्याण पर भी जोर
अधिवक्ता रणपाल अवाना ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कार्रवाई का उद्देश्य किसी के प्रति दुर्भावना रखना नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ पशु कल्याण से जुड़े कानूनों का पालन भी जरूरी है। प्रशासन को ऐसी प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे समस्या का स्थायी समाधान हो और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर भयमुक्त होकर आने-जाने का अवसर मिले।
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