जंतर-मंतर को विरोध स्थल की सूची से हटाने पर CJP ने जताया विरोध, प्रशासनिक आदेश से नहीं दबेगी आवाज
New Delhi News (13 अक्टूबर 2026): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थलों की सूची से हटाए जाने के फैसले की निंदा करते हुए इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए बड़ा झटका बताया है। पार्टी ने मंगलवार सुबह अपने नेताओं और स्वयंसेवकों को हिरासत में लिए जाने पर भी आपत्ति जताई। CJP के नेता राष्ट्रीय ध्वज लेकर जंतर-मंतर पहुंचे थे और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पार्टी का कहना है कि किसी प्रशासनिक आदेश के जरिए विरोध और असहमति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
CJP के मुताबिक, 12 अक्टूबर को जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थल की सूची से हटाने की घोषणा की गई। इसी दिन पार्टी के प्रतिनिधि संसद मार्ग पुलिस थाने में पत्र सौंपने पहुंचे थे, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तारीख और समय निर्धारित करने की मांग की गई थी। पार्टी ने पुलिस को प्रदर्शन की तारीख तय करने का विकल्प देते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था। मंगलवार सुबह CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे तथा अन्य सदस्यों के जंतर-मंतर पहुंचने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पार्टी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुमति की प्रक्रिया के दौरान ही प्रदर्शन स्थल को सूची से हटा देना शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को प्रभावित करता है।
CJP के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत डिप्के ने कहा, “आप विरोध की आवाज़ को सूची से बाहर नहीं कर सकते।” उन्होंने जंतर-मंतर को नागरिकों द्वारा सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने का ऐतिहासिक स्थान बताते हुए कहा कि कोई भी प्रशासनिक आदेश लोकतंत्र की भावना को समाप्त नहीं कर सकता। वहीं, सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाले लोगों के सामने प्रक्रिया के दौरान ही नियम बदल देना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी केवल यह जानना चाहती थी कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब किया जा सकता है। CJP की नीति प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता मेहर पसरीचा ने भी कहा कि पार्टी अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने को जनता के अधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रतीक बताया।
पार्टी ने कहा कि जंतर-मंतर दशकों से पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों, वन रैंक वन पेंशन, महिला पहलवानों के विरोध, किसान आंदोलनों और छात्र प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। CJP के अनुसार, इस स्थल को निर्धारित विरोध स्थलों की सूची से हटाने से सार्वजनिक असहमति की दृश्यता कमजोर हो सकती है और प्रदर्शन राजधानी के केंद्र से दूर हो सकते हैं। पार्टी ने पुलिस प्रतिबंधों, बैरिकेडिंग और हिरासत की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण सभा में शामिल लोगों को केवल अनुमति नहीं मिलने के आधार पर हिरासत में लेने का औचित्य स्वतः नहीं बन जाता। हिरासत के लिए स्वतंत्र कानूनी आधार और लागू कानून का पालन आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की रक्षा करते हैं, हालांकि इन पर संवैधानिक प्रतिबंध भी लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ मामले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल से जुड़े अधिकारों के बीच संतुलन पर विचार किया था।
CJP ने दोहराया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की उसकी मांग बरकरार है और वह जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थल की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती देती रहेगी। पार्टी का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी तय करता है कि नागरिक सार्वजनिक संस्थानों और सत्ता में बैठे लोगों के प्रति अपनी असहमति किस तरह व्यक्त कर सकते हैं। CJP ने कहा कि वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर के ऐतिहासिक और नागरिक महत्व की पूरी भरपाई नहीं कर सकते। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह चुनावी जवाबदेही की मांग जारी रखेगी और इस फैसले को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध से पीछे हटने का कारण नहीं बनने देगी।
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