INDIA गठबंधन की SIR याचिका में 14 खामियां, कब होगी सुनवाई?

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (13 अक्टूबर 2026): चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर केंद्र की राजनीति में जारी टकराव अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के कई अन्य नेताओं की ओर से दाखिल संयुक्त याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 14 खामियां दर्ज की हैं। इनमें कोर्ट फीस के रूप में 220 रुपये की कमी, नौ याचिकाकर्ताओं की ओर से आवश्यक प्राधिकरण दस्तावेजों का नहीं होना और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की अस्पष्ट फोटोकॉपी जैसी आपत्तियां शामिल हैं। यह याचिका कथित चुनावी अनियमितताओं और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर दायर की गई है। हालांकि, रजिस्ट्री की ओर से खामियां दर्ज किए जाने का अर्थ याचिका के गुण-दोष पर कोई न्यायिक फैसला होना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दस्तावेजों की जांच के दौरान कई तकनीकी और प्रक्रियागत कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। इनमें कुछ आवश्यक वकालतनामे संलग्न नहीं होना, दस्तावेजों में छोटे अक्षरों का इस्तेमाल, दो दस्तावेजों की रंगीन प्रतियां उपलब्ध नहीं होना और कुछ पन्नों पर लिखे गए विवरण का धुंधला या अस्पष्ट होना शामिल है। इसके अलावा, कुछ पन्नों के गायब होने, क्षेत्रीय भाषा में मौजूद पृष्ठों तथा पन्नों की क्रम संख्या में विसंगतियों से जुड़ी आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं। इन खामियों को दूर किए जाने के बाद ही याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। ऐसे में अब याचिकाकर्ताओं की कानूनी टीम के सामने जरूरी दस्तावेजों को दुरुस्त करने और रजिस्ट्री की सभी आपत्तियों का समाधान करने की चुनौती है।

इस संयुक्त याचिका में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सुप्रिया सुले, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, एमए बेबी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर समेत कई विपक्षी नेताओं के नाम शामिल हैं। याचिका में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है। विपक्षी नेताओं ने कथित चुनावी अनियमितताओं और SIR की प्रक्रिया को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

याचिका में INDIA गठबंधन की ओर से कुल 10 तरह की राहत मांगी गई हैं। इनमें SIR से संबंधित सभी रिकॉर्ड अदालत के सामने प्रस्तुत कराने, निर्वाचन आयोग के फैसलों की संवैधानिक वैधता की जांच कराने, कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने जैसी मांगें शामिल हैं। इसके साथ ही एक स्वतंत्र समिति के माध्यम से ऑडिट कराने की मांग भी की गई है। विपक्ष की दलील है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादों का समाधान पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। हालांकि, इन मांगों पर अदालत का कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है और याचिका में उठाए गए आरोपों को अभी न्यायिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।

याचिका दाखिल करने की यह प्रक्रिया दिल्ली में विपक्ष के ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ के बीच सामने आई, जिसमें राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के कई नेता और समर्थक शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था, ताकि कथित वोट चोरी, SIR पर रोक, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और पेपर बैलेट की वापसी जैसी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जा सके। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने मामला अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब इस पूरे मामले में अगला महत्वपूर्ण कदम याचिका में दर्ज 14 खामियों को दूर करना होगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि याचिका सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध होती है और SIR से जुड़े विपक्ष के सवालों पर अदालत क्या रुख अपनाती है।


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