Delhi में SIR के तहत 33 लाख वोटर प्रविष्टियों की जांच, 20 लाख मामलों का समाधान
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (12 October 2026): दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों की स्थिति पर अहम जानकारी साझा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, दिल्ली की मतदाता सूची में लगभग 33 लाख प्रविष्टियां ऐसी थीं, जिन्हें तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy) या मैपिंग नहीं होने (Un-mapped) की श्रेणी में रखा गया था। इन मामलों की पहचान के बाद निर्वाचन विभाग ने विसंगतियों को दूर करने और संबंधित प्रविष्टियों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सक्रिय अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 20 लाख मामलों का समाधान किया जा चुका है। यह प्रक्रिया SIR 2026 के दौरान मतदाता सूची की प्रविष्टियों की जांच और आवश्यक सुधार से जुड़ी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या होने पर नागरिक निर्वाचन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली में तैनात 14,947 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), 902 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO), 70 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और 13 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। नागरिक चाहें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करना और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में लोगों को सहायता उपलब्ध कराना है। जिन नागरिकों को अपनी प्रविष्टियों, मैपिंग या अन्य विवरणों को लेकर कोई संदेह है, वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके अपनी शिकायत का समाधान मांग सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि *कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा।* निर्वाचन विभाग का यह आश्वासन ऐसे समय आया है, जब दिल्ली में SIR 2026 के तहत मतदाता सूची की जांच और प्रविष्टियों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। विभाग के अनुसार, लगभग 33 लाख संदिग्ध या अनमैप्ड प्रविष्टियों में से करीब 20 लाख मामलों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों पर आगे की प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। ऐसे में मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपनी प्रविष्टियों से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें और आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन अधिकारियों की मदद लें। निर्वाचन विभाग का घोषित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित न हो।
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