SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा INDIA गठबंधन, राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने दाखिल की PIL

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (12 अक्टूबर 2026): देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को लेकर सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत इंडिया गठबंधन के 11 विपक्षी नेताओं ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि एसआईआर के जरिए मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहा है और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा मताधिकार से जुड़ा गंभीर विषय बता रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम शामिल हैं। इनके अलावा शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एम. ए. बेबी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई. टी. मोहम्मद बशीर भी याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। इस तरह कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के 11 नेताओं ने एसआईआर के मुद्दे पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए अपना पक्ष शीर्ष अदालत के सामने रखा है।

याचिका में भारत निर्वाचन आयोग के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है। विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए इसे ‘वोट चोरी’ के आरोपों से भी जोड़ा है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों और एसआईआर की वैधता को लेकर अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया तथा अदालत के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।

इससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था। दोनों नेता मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया कि संबंधित मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन्हें प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन देने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात रखने की सलाह दी गई। अब राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं की जनहित याचिका दाखिल होने के बाद एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। इस मामले में आगे अदालत की कार्यवाही और संभावित निर्देशों पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर नजर रखने वाले लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 27 अक्टूबर 2026 ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 27 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। इन याचिकाओं में कथित चुनावी अनियमितताओं, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली से जुड़े सवाल उठाए गए हैं। शीर्ष अदालत ने सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया है। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 को लेकर उसने कोई फैसला नहीं दिया है और न ही इस संबंध में किसी तरह की मंजूरी दी गई है। अदालत के अनुसार, बिहार में फॉर्म-6 से जुड़ा ऐसा कोई मुद्दा विचाराधीन नहीं था। अब 27 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में इन याचिकाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर नजर रहेगी।


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