Delhi Metro में भूलकर भी ना करें ये गलती, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (12 October 2026): दिल्ली मेट्रो में हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने कई नियम निर्धारित किए हैं। हालांकि, जानकारी के अभाव में कई बार यात्री ऐसे काम कर बैठते हैं, जिनके लिए उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। मेट्रो ट्रेन के फर्श पर बैठना, बिना वैध टिकट के यात्रा करना, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश करना और ट्रेन के भीतर खाना-पीना जैसे विषय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में मेट्रो में सफर करने से पहले इन नियमों और उनके उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में जानना जरूरी है, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दिल्ली मेट्रो में सीट खाली नहीं होने पर भी यात्रियों को ट्रेन के फर्श पर बैठने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने से दूसरे यात्रियों के आने-जाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है और सुरक्षा संबंधी परेशानी भी हो सकती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मेट्रो के फर्श पर बैठने या यात्रियों को असुविधा पहुंचाने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग कोच निर्धारित किया गया है। ट्रेन के चलने की दिशा के अनुसार पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। पुरुष यात्रियों को इस कोच में सफर करने की अनुमति नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, महिला यात्री के साथ 12 वर्ष तक के लड़कों को महिला कोच में यात्रा करने की अनुमति होने की जानकारी दी गई है।

मेट्रो में बिना वैध टिकट या पास के यात्रा करना भी नियमों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में यात्री को निर्धारित किराये के साथ 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। यदि यात्रा के दौरान टिकट खो जाता है, तो उपलब्ध नियमों की जानकारी के मुताबिक अधिकतम किराया और 50 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। वहीं, मेट्रो ट्रेन के भीतर खाना खाने और पेय पदार्थ पीने की अनुमति नहीं है। यात्रियों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ट्रेन या स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने से बचना चाहिए। खाना-पीना प्रतिबंधित होने के बावजूद इससे संबंधित अलग जुर्माने की सटीक राशि उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। इसलिए यात्रियों को किसी भी कार्रवाई या जुर्माने के बारे में अंतिम जानकारी के लिए DMRC के आधिकारिक नियमों को देखना चाहिए।

मेट्रो में केवल टिकट और कोच से जुड़े नियम ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि यात्रियों के व्यवहार पर भी ध्यान दिया जाता है। ट्रेन या स्टेशन परिसर में थूकना, गंदगी फैलाना, दूसरे यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, हंगामा करना और मेट्रो की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नियमों के उल्लंघन में शामिल हो सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उपद्रव या अभद्र व्यवहार के मामलों में 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। परिस्थितियों और संबंधित नियमों के अनुसार यात्री के टिकट या पास को जब्त करने अथवा उसे ट्रेन से उतारने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के दौरान शालीन व्यवहार बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें।

कुल मिलाकर, दिल्ली मेट्रो में सफर करते समय कुछ बुनियादी नियमों का पालन करके जुर्माने और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। ट्रेन के फर्श पर न बैठें, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश न करें, वैध टिकट या पास के साथ ही यात्रा करें और ट्रेन के भीतर खाना-पीना करने से बचें। साथ ही, स्टेशन और ट्रेन परिसर में साफ-सफाई बनाए रखना तथा दूसरे यात्रियों के साथ उचित व्यवहार करना भी जरूरी है। ध्यान रहे कि यहां बताई गई जुर्माने की राशियां उपलब्ध प्रकाशित जानकारी पर आधारित हैं; किसी विशेष मामले में लागू नियमों और कार्रवाई की पुष्टि DMRC के आधिकारिक स्रोतों से की जानी चाहिए। यात्रियों के लिए सबसे बेहतर यही है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले टिकट की वैधता सुनिश्चित करें और मेट्रो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।


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