कंगना रनौत के नाम, तस्वीर और आवाज के दुरुपयोग पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, AI डीपफेक पर लगाई रोक
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (12 October 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य निजी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अदालत के अंतरिम आदेश में एआई (AI) से तैयार डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, फर्जी भाषण और भ्रामक विज्ञापनों जैसी सामग्री भी शामिल है।
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए मेटा प्लेटफॉर्म्स को कंगना रनौत की ओर से चिह्नित आपत्तिजनक सामग्री हटाने और उसे स्थायी रूप से डिलीट करने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि यह मामला व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है।
सेलिब्रिटी की पहचान का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता: अदालत
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी समर्थन दिखाना या भ्रामक प्रचार करना स्वीकार्य नहीं है। डिजिटल माध्यमों पर किसी सेलिब्रिटी के नाम, तस्वीर या आवाज का गलत इस्तेमाल उसकी छवि और व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
कंगना ने फर्जी वीडियो और विज्ञापनों पर जताई थी चिंता
कंगना रनौत की ओर से अदालत में दलील दी गई कि सोशल मीडिया पर उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल करके कई फर्जी वीडियो और विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। उनके अनुसार, इस तरह की सामग्री से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंच रहा है।
मेटा को 72 घंटे में सामग्री हटाने का निर्देश
अदालत ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को शिकायत में उल्लिखित सभी लिंक और पोस्ट 72 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, भविष्य में ऐसी सामग्री को दोबारा अपलोड होने से रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी उपाय करने को भी कहा गया है।
इस आदेश के जरिए अदालत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति की पहचान के कथित दुरुपयोग और एआई आधारित भ्रामक सामग्री के प्रसार से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।
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