New Delhi News (11 अक्टूबर 2026): दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने और ट्रेनों के रद्द होने से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई की। अदालत में शनिवार को हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान लगाई गई पाबंदियों को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इसके अलावा राजनीतिक नेताओं की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी सुनवाई के लिए रखी गई, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दायर किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुबह 10:30 बजे निर्धारित की।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक अंतरिम आदेश पारित करेगा, जिसके तहत मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होनी चाहिए और सार्वजनिक आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, तब तक मेट्रो का संचालन सामान्य रहना चाहिए। यह मामला प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और रेल सेवाएं रद्द किए जाने से संबंधित याचिका के संदर्भ में सामने आया है। अदालत की टिप्पणी का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन और लोगों की आवाजाही से जुड़े मुद्दों पर अंतरिम व्यवस्था स्पष्ट करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सेवाएं बहाल करने और वकीलों को अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा नहीं पहुंचाने की बात भी कही। सुनवाई में राजनीतिक नेताओं की हिरासत और प्रदर्शन के दौरान लगाई गई पाबंदियों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। अदालत के अंतरिम आदेश की पूरी औपचारिक जानकारी और उसके लागू होने की विस्तृत शर्तें आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होंगी। फिलहाल इस सुनवाई का मुख्य केंद्र मेट्रो सेवाओं का सामान्य संचालन, इंटरनेट की बहाली, आम लोगों की आवाजाही और वकीलों के कामकाज में बाधा न आने देना है।
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