CJP प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिरासत और धारा 163 लागू करने को लेकर उठे सवाल

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (11 अक्टूबर 2026): दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए CJP प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रविवार को विशेष सुनवाई शुरू हुई। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने और कथित तौर पर अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना किए जाने से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों में अपनी याचिकाओं का उल्लेख करने के इच्छुक वकीलों को भी अपनी बात रखने का अवसर देने पर सहमति जताई।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने दो मामले हैं और कई वकील अपनी उन याचिकाओं का उल्लेख करना चाहते हैं, जो सूचीबद्ध नहीं हैं। अदालत ने कहा कि वह बार में दाईं ओर से बाईं ओर क्रमवार आगे बढ़ेगी और प्रत्येक पक्ष को सुनने का अवसर देगी। इस तरह पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों में अपनी बात रखने के इच्छुक वकीलों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अदालत की इस टिप्पणी के बाद विभिन्न याचिकाकर्ताओं और उनके वकीलों को अपनी दलीलें रखने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने इन मामलों पर विशेष सुनवाई आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, “हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा राष्ट्र की सेवा में तत्पर हैं।” इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। इस मामले में हिरासत की कार्रवाई और प्रतिबंधात्मक आदेश को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों के दौरान कहा कि लोगों को ट्रेनों आदि से भी उठाया जा रहा है। उन्होंने इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह विषय अनुराधा भसीन मामले में पहले ही तय किया जा चुका है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों की हिरासत, धारा 163 के इस्तेमाल और इंटरनेट बंद किए जाने से जुड़े मुद्दे सामने आए। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पीठ विभिन्न पक्षों की दलीलें सुन रही है। अदालत इन मामलों में क्या निर्देश देती है, यह आगे की सुनवाई और उसके आदेशों से स्पष्ट होगा।


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