जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह को रोके जाने का आरोप, साकेत कोर्ट में FIR दर्ज करने की मांग
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (10 October 2026): दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह ने उन्हें कथित तौर पर अवैध रूप से रोकने और उनकी आवाजाही बाधित करने के मामले में साकेत जिला अदालत का रुख किया है। उन्होंने मुख्य महानगर दंडाधिकारी (CMM) अभिनव पांडेय की अदालत में याचिका दायर कर संबंधित पुलिसकर्मियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करने तथा मामले में तत्काल स्टेटस रिपोर्ट मंगाने की मांग की है।
अदालत में दायर आवेदन के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को रत्ना सिंह अपनी दो साथी अधिवक्ताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रही थीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जंगपुरा एक्सटेंशन स्थित उनके आवास के बाहर उन्हें एक कार में बैठने के दौरान आगे और पीछे से दो गाड़ियों के जरिए रोक दिया गया। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि कार के दरवाजों के बाहर पुलिसकर्मी मौजूद थे और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था।
याचिका में रत्ना सिंह ने अपनी सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शारीरिक सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है। उनका आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बार-बार रोकने का आधार और संबंधित आदेश दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें कोई आदेश नहीं दिखाया गया। आवेदन में इस घटनाक्रम से संबंधित वीडियो उपलब्ध होने का भी उल्लेख किया गया है।
आवेदन के मुताबिक, इस मामले में पुलिस हेल्पलाइन पर भी कॉल की गई थी। याचिका में कॉल करने वाले का विवरण और शिकायत संदर्भ संख्या 14326694 दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।
रत्ना सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) और धारा 174 के तहत अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने और जंगपुरा क्षेत्र की स्थिति पर पुलिस से तत्काल स्टेटस रिपोर्ट तलब करने की अपील की है।
फिलहाल, यह विवरण अदालत में दायर आवेदन में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले में पुलिस का पक्ष और अदालत के आदेश की जानकारी सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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