ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें: पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (10 October 2026): बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की नागरिकता, आव्रजन स्थिति और वीजा शर्तों के अनुपालन की जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। यह मामला बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में राठी की भागीदारी से जुड़ा है।

राव के मुताबिक, जर्मनी की नागरिकता रखने वाले ध्रुव राठी ने अभिनेता और कार्यकर्ता प्रकाश राज समेत अन्य लोगों के साथ इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग और SIR प्रक्रिया को लेकर आलोचना की गई थी।

*विदेशी नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों पर उठाए सवाल*

भास्कर राव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए गए पत्र में कहा कि इस मामले में यह जांच की जानी चाहिए कि क्या किसी विशेष वीजा, आव्रजन अनुमति या अन्य कानूनी स्थिति के आधार पर भारत में रह रहा विदेशी नागरिक देश की संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज से जुड़े संगठित राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले सकता है, उसे संबोधित कर सकता है या उससे किसी अन्य रूप में जुड़ सकता है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस पहलू पर लागू कानूनों और नियमों के तहत स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है।

*विदेशी अधिनियम और वीजा नियमों के अनुपालन की जांच की मांग*

राव ने अपने पत्र में कहा कि यदि विदेशी अधिनियम, 1946, वीजा शर्तों, आव्रजन नियमों, ओसीआई (OCI) नियमों या अन्य लागू कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने गृह मंत्रालय से ध्रुव राठी की वर्तमान नागरिकता और राष्ट्रीयता, भारत में प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए गए पासपोर्ट, देश में रहने के लिए जारी वीजा या अन्य अनुमति की श्रेणी तथा यात्रा के घोषित उद्देश्य की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। साथ ही, उन्होंने अधिकृत प्रवास से संबंधित शर्तों की भी जांच करने की मांग की है।

*‘पीपुल्स ट्रिब्यूनल’ में भागीदारी की जांच का आग्रह*

पूर्व पुलिस आयुक्त ने यह भी जांच करने की मांग की है कि बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित ‘पीपुल्स ट्रिब्यूनल’ में ध्रुव राठी की भागीदारी और संबोधन लागू आव्रजन एवं वीजा नियमों के अनुरूप थे या नहीं। यह कार्यक्रम SIR के विरोध में नागरिक समाज संगठनों और CJP की ओर से आयोजित किया गया था।

राव ने यह भी स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने या उसे संबोधित करने के लिए किसी पूर्व अनुमति अथवा मंजूरी की आवश्यकता थी या नहीं।

फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि गृह मंत्रालय ने इस पत्र पर क्या कार्रवाई की है। पत्र में उठाए गए सवाल जांच की मांग हैं; इन्हें ध्रुव राठी द्वारा किसी कानून के उल्लंघन का प्रमाण नहीं माना जा सकता।।


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